SEBI सेबी क्या है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना 12 अप्रैल, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुरूप की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए और प्रतिभूति बाजार के विकास और विनियमन को बढ़ावा देने के लिए और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए है। । यह 1988 में पहली बार सीमित अधिकार के साथ स्थापित किया गया था। यह कैपिटल इश्यू के नियंत्रक का उत्तराधिकारी था, जो 1947 के कैपिटल इश्यूज (कंट्रोल) एक्ट के तहत प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार था, जिसे भारत से स्वतंत्रता प्राप्त करने से कुछ महीने पहले अधिनियमित किया गया था। आज जो सेबी है वो 1992 को अस्तित्व में आया था तब से आज तक निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है । सेबी का मुख्यालय मुंबई के व्यापारिक क्षेत्र में, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, साथ ही बैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, पटना, कोच्चि...
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